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SARWA DHARMA (SDS) MAHAVIDHYALAYA GWALIOR M.P. NAAC ACCREDITATED COLLEGE B Grade CGPA 2.80 (जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का एक मात्र महाविद्यालय)
 

 

 
   
B.ed Admission 2015 (Notification,Criteria,Procedure)
   
M.ed Admission 2015 (Notification,Criteria,Procedure)
   
NCTE | NAAC | Concerning University | Jiwaji University

 
 
ADMISSION GUIDELINES
 
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक (F-2110/H.E.D/11/Bhopal Dated 21 oct. 2011) के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2011-12 हेतु प्रवेश नियम 2011 जारी किए जा रहे है। ये प्रवेश नियम सत्र 2011-12 में बी.एड. एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के आवेदको पर लागू होगे।

प्रदेश के अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मेरिट के आधार पर ‘एम.पी. आॅनलाइन’ के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत प्रवेश होंगे। इस वर्ष प्रवेश आॅनलाइन होंगे, इस हेतु आवेदको को एम.पी. आॅनलाइन के कियाॅस्क् अथवा उसकी वेबसाइट पर अपना आवेदन पंजीकृत कराना होगा। आॅनलाइन पंजीयन के आधार पर चयनित होने मात्र से ही किसी प्रत्याशी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु प्रवेश के समय आवेदक से अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्र पूर्णतः सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही उसे प्रवेश की पात्रता होगी।

आॅनलाइन पंजीयन के साथ-साथ आवेदक को सभी महाविद्यालयों के नाम प्राथमिकता के क्रम में देने होंगे। पंजीयन के साथ ही आवेदक को बी.एड. प्रवेश हेतु निर्धारित किसी भी शासकीय हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर पंजीयन के समय प्रस्तुत जानकारियों का अभिप्रमाणीकरण हेल्प सेंटर के प्राचार्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व करवाना होगा। अभिप्रमाणीकरण करवा चुके आवेदको की मेरिट सूची के आॅनलाइन प्रकाशन एवं प्रत्येक बी.एड. महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कट आॅफ की जानकारी के साथ सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment Letter) जारी किये जावेंगे।

मध्य प्रदेश में बी.एड. प्रवेश-चयन 2011 द्वारा एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त प्रत्याशी निम्नानुसार विभाजित होंगेः
(1) सामान्य वर्ग (2) अनुसूचित जाति (3) अनुसूचित जनजाति, (4) अन्य पिछड़ी जाति (5) बाहरी राज्य के अभ्यर्थी।
संस्था की कुल उपलब्ध सीटों में से 75 प्रतिशत राज्य के निवासियों द्वारा तथा अधिकतम 25 प्रतिशत तक प्रदेश से बाहर के निवासियों द्वारा भरी जायेगी।
प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।

यदि राज्य के बाहर के आवेदको के प्रवेश के पश्चात् भी स्थान रिक्त रहते हैं तो प्रवेश के तृतीय चरण में उपलब्ध स्थानों पर राज्य के पंजीकृत आवेदको को पात्रतानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत सीटों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा:


1. अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए 16 प्रतिशत।
2. अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिये 20 प्रतिशत।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये 14 प्रतिशत। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा:
4. सैनिक सवंर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
6. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
7. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।


महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय ;भ्वतप्रवदजंसद्ध है। किन्तु कुल सीटों की 30 प्रतिशत सीटों पर क्वालीफाईग अंक प्राप्त महिलाओं को उनकी मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
प्रदेश के बाहर के आवेदको के लिए आवंटित (25 प्रतिशत) सीटों में भी 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी।
 
  • Information submitted by a student is found false (if in any case) the admission will be cancelled and the student is liable for legal action.
  • Application form should be filled in capital letters and by own hand writing.
  • Flilowing document (self attested or by a gazetted officer0 should be enclosed with the admission form:-
  •                

    •   A. 10th standard mark sheet and certificate for DOB.
    •   B. 10+2 standard mark sheet and certificate.
    •   C. Attested photocopy of qualifying examination.
    •   D. Attested photocopy of domicile certificate.
    •   E. Attested photocopy of caste certificate (if applicable).
    •   F. Nitrified certificate of any gap during study in (original).
    •   G. Original transfer certificate/Migration certificate.
    •   H. Self addressed envelop with required stamp.
    •    I. Latest cliored photograph 4 in number.

  • In complete application form will not be accepted and supposed to be cancelled.
  • Application form will cancelled if any important information is misleading or required document is not produced with application form.
  • A merit list of all the candidates will be prepared on the basis of marks obtained in qualifying examination.
  • The list of admission in different courses will be put on the clilege notice board and no separate call letter will be issued by the clilege for the admission.
 
 
 
 
 

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